RBI ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, नुकसानी पर 100 गुना करनी होगी भरपाई
Published: Tue, 10 Mar 2026 (10:40 IST)
Updated: Tue, 10 Mar 2026 (10:49 IST)
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले साल बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किया था, जो इस साल जनवरी से प्रभावी हो चुके हैं। इन बैंक लॉकर नियमों का प्राथमिक उद्देश्य महंगी संपत्ति को चोरी और सेंधमारी से बचाना है। वैसे ही भारत के कई हिस्सों में गहने और नकदी चोरी की वारदातें चलती ही रहती हैं। अब नुकसानी पर 100 गुना भरपाई करनी होगी।
बैंक अक्सर सामान्य तौर पर यह कहते हुए चोरी के मामलों से बच निकलते हैं कि लॉकर के अंदर रखे किसी भी सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हैं। जैसा कि बैंक जवाबदेही से इनकार करते हैं, ग्राहक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होते हैं। जनवरी 2022 के बाद बैंक लॉकर से सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे। इसे समझने के लिए यहां बैंक लॉकर नियम बताए गए हैं।जिन्हें आपको जानना चाहिए।
आरबीआई ने एक बैंक लॉकर नियम पेश किया जिसमें कहा गया है कि अगर लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है तो बैंक को ग्राहक को 100 गुना नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस नियम को जारी करने के पीछे की वजह बैंक लॉकरों में चोरी की शिकायतें थीं।
अब बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर की प्रतीक्षा सूची संख्या दिखानी होगी। दूसरी ओर जब भी आप लॉकर का उपयोग करेंगे, आपको बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सतर्क किया जाएगा। नियम का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना है।
Edited by: Ravindra Gupta