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6 वर्षीय मासूम से दुष्‍कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, पत्‍नी ने कराई थी शिकायत

Life imprisonment to father
जबलपुर। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को जिला अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उसे अपने पूरे जीवनकाल तक भुगतनी होगी।


बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के विशेष न्यायाधीश आरपी सोनी की अदालत ने दोषी बाप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 8,000 रुपए की प्रतिकार राशि पीड़िता को प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने बताया कि कटनी जिला निवासी मो. सुलेमान (बदला हुआ नाम) की शादी वर्ष 2004 में जबलपुर हनुमानताल निवासी महिला के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। महिला का स्वास्थ्य खराब होने पर आरोपी अपनी पत्नी को उसके मायके हनुमानताल छोड़ गया था और बीच-बीच में बच्चों से मिलने के लिए वहां जाता रहता था।

उन्होंने बताया कि कई दफा आरोपी बच्चों को अपने साथ अपने घर उमरिया घुघरी ले गया। वहां उसने छह वर्षीय अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी लगने पर पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत हनुमानताल थाने में दर्ज कराई।

इसके बाद पुलिस ने पाक्सो एवं दुराचार संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। बरकड़े ने बताया कि मामले में हुई सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपी को यह सजा सुनाई। (भाषा)