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COA का नया फरमान- बोर्ड सचिव नहीं, चयन समिति का अध्यक्ष बुलाएगा चयन बैठकें

COA
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने की दिशा में प्रशासकों की समिति (सीओए) ने गुरुवार को निर्देश दिया कि अब बीसीसीआई सचिव नहीं बल्कि चयन समिति का अध्यक्ष चयन संबंधी बैठकों का समन्वयक होगा। विदेश दौरों के लिए बैठक प्रशासनिक प्रबंधक बुलाएंगे।
 
निर्देश में साफतौर पर कहा गया कि अब से सचिव किसी चयन बैठक में भाग नहीं लेगा और न ही उसकी सहमति की जरूरत टीम में विकल्प को मंजूरी देने के लिए रहेगी। पुराने संविधान के तहत चयन समिति सचिव के कार्यक्षेत्र में आती थी लेकिन इस फैसले के बाद सचिव के अधिकार सीमित रह जाएंगे।
 
सीओए ने कहा कि प्रशासकों की समिति को बताया गया है कि बीसीसीआई का नया संविधान लागू होने के बावजूद चयन समिति की बैठके माननीय सचिव ही बुला रहे थे। इसमें कहा गया कि यह भी पता चला कि टीम में किसी बदलाव के लिए चयन समिति माननीय सचिव की मंजूरी लेती रही है। इसके अलावा चयनकर्ताओं के क्रिकेट मैचों के लिए जाने संबंधी यात्रा बंदोबस्त के लिए भी सचिव की मंजूरी लेनी पड़ती थी।
 
बीसीसीआई का कामकाज न्यायालय के आदेश और बीसीसीआई के नए संविधान के अनुसार चलाने के लिए ये निर्देश जारी करना जरूरी था-
 
1. विदेश दौरों के अलावा चयन समिति का अध्यक्ष ही चयन समिति की बैठक बुलाएगा जिसमें पुरुष चयन समिति, जूनियर चयन समिति और महिला चयन समिति शामिल है। विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन बैठक बुलाएगा। कोई भी पदाधिकारी या सीईओ किसी क्रिकेट समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।
 
2. संबंधित चयन समितियों या प्रशासनिक प्रबंधन को बैठक का विस्तार से ब्योरा तैयार करना होगा। टीम चयन या बदलाव की घोषणा के बाद अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर के साथ सचिव को यह ब्योरा देना होगा।
 
3. चयन समिति को किसी चयन या बदलाव या विकल्प के लिए सचिव या सीईओ से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
 
4. सीईओ चयनकर्ताओं के मैच देखने के लिए यात्रा और अन्य बंदोबस्त करेगा। इस संबंध में ई-मेल सीईओ को भेजे जाएं।
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