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होली पर भोपाल में अघोषित लॉकडाउन,आवाजाही पर रहेगा बैन,घरों पर ही मनेगा त्योहार,पढ़ें नई गाडइलाइन

कोरोना को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी की नई गाइडलाइन

Holi
भोपाल। कोरोना के चलते मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में होली का त्योहार इस बार अघोषित लॉकडाउन में मनाया जाएगा। त्योहारों के देखते हुए जिला प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की गई है। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक 29 मार्च को होली के चलते सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक संस्थान (दुकानें) बंद रहेंगे इसलिए अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। 

प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक सभी धर्मों के धार्मिक त्यौहार केवल घर पर रहकर ही निजी तौर पर मनाए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होकर किसी भी प्रकार के आयोजन/जश्न/उत्सव पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केस के बाद लोगों से होली का त्योहार घरों में मनाने की अपील की गई है। 
 
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब राजधानी के बाजार रात 10 बजे के बजाए रात 9 बजे बंद होंगे। गाइडलाइन के मुताबिक भोपाल जिले में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दवा की दुकानों,राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। लोगों के रात 9 बजे से सुबह 6 बजे की अनावश्यक रुप से आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। भोपाल शहर में प्रत्येक रविवार को लगभग रहेगा शहर में शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
 
वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी में अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ होली के दिन राजधानी के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे और लोगों की बेवजह आवाजाही पर रोक रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले में शादी समारोह में 50 लोग और शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल होंगे। इसके साथ उठावने और मृत्युभोज में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर रोक लेकिन टेक-अवे (पार्सल) ले जाने की रहेगी सुविधा।
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