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दुर्गा पूजा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए किन लोगों को मिली अनुमति

calcutta high court
कोलकाता। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पुष्पांजलि और सिंदूर खेला में उन लोगों को अनुमति प्रदान की गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं।
 
बड़े पूजा पांडाल में 45- 60 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है जबकि छोटे पूजा पांडाल में 10 से 15 लोग शामिल हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आज से 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है। देशभर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
 
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पर गाइडलाइंस जारी की है। लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत सभी कोरोना नियमों का पालन करने को कहा गया है। गाइडलाइंस के अनुसार, दुर्गा पूजा के पंडाल चारो तरफ से खुले रहेंगे। यहां पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है।
 
राज्य सरकार ने वार्षिक दुर्गा पूजा विसर्जन के उत्सव पर रोक लगा दी है। आने जाने के लिए अलग अलग गेट का इस्तमाल करने की सलाह दी गई है।
 
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