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Last Modified: Wednesday, 14 November 2018 (11:25 IST)

सबरीमाला मंदिर मामला : उच्चतम न्यायालय का अपने फैसले पर रोक से इंकार

Sabarimala temple case
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले अपने 28 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया।


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सबरीमाला मामले में न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाले वकील से 22 जनवरी तक इंतजार करने को कहा, जब संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

मामले का उल्लेख अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपारा ने किया। उन्होंने नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की है।
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