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Last Modified: Tuesday, 13 November 2018 (15:51 IST)

दाभोलकर मामला : सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ लगाए आतंकी कृत्य के आरोप

Narendra Dabholkar case
पुणे (महाराष्ट्र)। तर्कवादी नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आतंकवाद के कृत्य से जुड़ी यूएपीए की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।


सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएमए सैयद को इस संबंध में जानकारी दी। सरकारी अभियोजक विजय कुमार ढकाने ने कहा केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराओं के तहत आतंकवादी कृत्य के आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य एवं ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर सहित छह लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने वर्ष 2016 में तावड़े के खिलाफ अन्य आरोपों सहित धारा 120-बी और 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

ढकाने ने कहा कि अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का 90 दिन का समय 18 नवम्बर को खत्म हो रहा है। इन्हें कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा अब जब यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं तो सीबीआई को मामले में आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिनों का और वक्त मिल जाएगा।